छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को राहत: 1 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्टिंग पर नहीं लगेगा ई-वे बिल

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक की ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल (E-Way Bill) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। वहीं, कुछ विशेष श्रेणी की वस्तुओं के लिए यह सीमा 50 हजार रुपए तय की गई है। इस निर्णय से छोटे और मध्यम व्यापारियों को फायदा मिलेगा।

किन वस्तुओं पर लागू होगा 50 हजार की सीमा?

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, विनियरिंग शीट्स (Veneering Sheets), लेमिनेटेड शीट्स (Laminated Sheets), पार्टिकल बोर्ड (Particle Board), फाइबर बोर्ड (Fiber Board), प्लाईवुड (Plywood), आयरन एंड स्टील (Iron & Steel) और कोयला (Coal) जैसी वस्तुओं पर ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इन वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग 50 हजार रुपए से अधिक होने पर ई-वे बिल आवश्यक होगा।

अन्य सामानों पर 1 लाख तक छूट

इसके अलावा, अन्य सभी वस्तुओं की ट्रांसपोर्टिंग पर 1 लाख रुपए तक ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ट्रांसपोर्टिंग की राशि 1 लाख रुपए से अधिक होती है, तो ई-वे बिल अनिवार्य होगा।

व्यापारियों की लंबे समय से थी मांग

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries) और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) लंबे समय से छोटे व्यापारियों के लिए इस छूट की मांग कर रहे थे। चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

व्यापारियों को कैसे मिलेगा फायदा?

  • छोटे व्यापारियों को ई-वे बिल से जुड़ी जटिलताओं से राहत मिलेगी।
  • सीमित श्रेणी की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सामानों की ट्रांसपोर्टिंग सरल हो जाएगी।
  • व्यापार संचालन की प्रक्रिया अधिक सुगम और तेज होगी।
  • ट्रांसपोर्टिंग लागत और प्रशासनिक बाधाओं में कमी आएगी।

व्यापारियों ने सरकार का जताया आभार

इस फैसले पर व्यापारिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया है। व्यापारियों का कहना है कि यह निर्णय व्यापारिक माहौल को सकारात्मक बनाएगा और छोटे व्यापारियों को आर्थिक दबाव से राहत देगा।

 

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