बिलासपुर : अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की सख्ती, छह जमीनों की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक

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बिलासपुर में अनियमित और अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। शहर की सूरत बिगाड़ने वाले इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए निगम आयुक्त अमित कुमार ने बिलासपुर और तखतपुर के उप पंजीयकों को पत्र भेजकर घुरू क्षेत्र की छह भूमि खसरों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।

नगर निगम के अनुसार, यह कार्रवाई उन भूखंडों पर की गई है जो बिना वैध ले-आउट और व्यपवर्तन स्वीकृति के छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेचे जा रहे हैं। जिन खसरों पर कार्रवाई की गई है, वे हैं: खसरा क्रमांक 302/5, 311/2, 241/1, 305/4, 592/166 और 607/41, जो कि प.ह.नं. 61, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर के अंतर्गत आते हैं। इन जमीनों की कुल मिलाकर 1.0543 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

बिना मंजूरी बेची जा रही ज़मीनें

निगम आयुक्त ने बताया कि ये सभी प्लॉट बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति और ले-आउट स्वीकृति के बेचे जा रहे हैं, जिससे न केवल शहर के सुव्यवस्थित विकास पर असर पड़ रहा है, बल्कि यहां मकान बनाने वालों को जल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ता है।

अब तक की रजिस्ट्री की भी मांगी जानकारी

पत्र के माध्यम से उप पंजीयकों से इन जमीनों पर अब तक हुई रजिस्ट्रियों की जानकारी भी मांगी गई है। निगम पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है। इससे पहले शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 142 प्लॉटों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे।

भू-माफियाओं पर कस रहा शिकंजा

शहर में भू-माफिया लगातार सक्रिय हैं जो बिना TNC और RERA स्वीकृति के प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस कारण खरीदारों को बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस पहल से उम्मीद है कि शहर में अनियोजित विकास पर रोक लगेगी और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।

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