सीबीआई-ईडी की शक्तियों को चुनौती: भूपेश बघेल की याचिका पर अब 11 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप घोटाले की जांच पर सवाल

नई दिल्ली, 07 अगस्त 2025 —
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सीबीआई और ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्रस्तावित सुनवाई अब टल गई है। अब यह अहम मामला 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में सीबीआई और ईडी के अधिकार क्षेत्र तथा पीएमएलए (PMLA) की धारा 44, 50 और 60 को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए।

बघेल ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई, उसी तरह उन्हें भी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन मामलों में एजेंसियां राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही हैं।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ — न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह द्वारा की जा रही है। भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मयंक जैन और हर्षवर्धन परघनिया ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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