छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 के तहत 1 अप्रैल से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्रीमियम शराब दुकानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि करना है।
शराब दुकानों की संख्या बढ़कर होगी 741
नई दुकानें खुलने से राज्य में कुल शराब दुकानों की संख्या 674 से बढ़कर 741 हो जाएगी। इन्हें खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों और उन क्षेत्रों में खोला जाएगा, जहां 30 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब दुकान नहीं है। इससे अवैध शराब की बिक्री और अन्य राज्यों से आने वाली शराब की आपूर्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
राजस्व में होगी 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी
नई शराब दुकानों के खुलने से छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी राजस्व में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी से कुल 12,500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई आबकारी नीति 2025 के मुख्य प्रावधान
✅ दुकानों का स्थानांतरण: किसी भी दुकान को स्थानांतरित करने के लिए कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा।
✅ अधोसंरचना विकास शुल्क: प्रति बोतल 5 रुपए से 60 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
✅ कंपोजिट दुकानें: अब देशी और विदेशी शराब एक ही दुकान से बेची जा सकेगी।
✅ खरीद की सीमा: एक व्यक्ति अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा ही खरीद सकेगा।
शराब दुकानों के संचालन के नियम
🔹 खुलने और बंद होने का समय: शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।
🔹 बंद रहने के दिन:
- 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
- 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
- 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
- 18 दिसंबर (बाबा गुरु घासीदास जयंती)
🔹 मद्य निषेध नीति: सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य दिनों पर भी शराब बिक्री पर रोक रहेगी।
होटल, बार और प्रीमियम शॉप के नियम
🔸 प्रीमियम शॉप: बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शराब दुकानें संचालित करने की अनुमति होगी।
🔸 होटल और बार: इनके खुलने और बंद होने के समय को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।










