बिलासपुर बोदरी । बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत दाधापारा समपार फाटक क्रमांक 369 पर प्रस्तावित अंडर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माण क्षेत्र में आने वाली बिल्हा और बोदरी की कुछ जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए जमीनों के नामांतरण, बटांकन, डायवर्सन और क्रय-विक्रय को अगली सूचना तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) रायपुर के वरिष्ठ मण्डल अभियंता द्वारा प्रशासन को पत्र लिखकर बताया गया कि परियोजना के एलाइनमेंट में आने वाली निजी और शासकीय भूमि की अनधिकृत खरीद-बिक्री से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके।
प्रशासन ने उक्त मांग पर संज्ञान लेते हुए संबंधित भूमि की पहचान खसरा और क्षेत्रफल के साथ की है। आदेश में कहा गया है कि इन जमीनों का अंतरण अब केवल कलेक्टर की लिखित अनुमति के बाद ही संभव होगा। इच्छुक पक्षकार भूमि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन पर संबंधित निकाय से अभिमत लेने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा।
इस संबंध में रायपुर स्थित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि अधिग्रहण के दौरान जमीन के टुकड़ों में बंटवारे, उद्देश्य परिवर्तन और अवैध लेनदेन के कारण जमीन की कीमतों में असामान्य वृद्धि हो रही है, जिससे वास्तविक भूमिस्वामी को लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि बिचौलिये और भू-माफिया फायदा उठा लेते हैं।
प्रशासन का यह निर्णय सार्वजनिक परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन, सरकार की आर्थिक सुरक्षा और अवैध लेन-देन पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।








