रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में सड़क हादसों के घायलों को दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक नगदी रहित (कैशलेस) इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य के 134 और राज्य के बाहर के 61 अस्पतालों में लागू होगी।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, तो वहां भी उसे कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
राज्य सड़क सुरक्षा लीड एजेंसी, जो पीएचक्यू में गठित अंतरविभागीय निकाय है, ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा 5 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ‘नगदी रहित उपचार योजना 2025’ की अधिसूचना के तहत जारी किया गया है।
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को पहले 7 दिनों तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। यह निर्णय राज्य सरकार की स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता और सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।









