बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने बिलासपुर स्थित बहुचर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लोविना कोर्ट्स में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री, पंजीयन और किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दी है। यह आदेश रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है।
रेरा के अनुसार, कानून के तहत किसी भी परियोजना के प्रमोटर को खरीदारों से प्राप्त कुल राशि का 70% भाग एक अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य होता है, ताकि वह राशि केवल निर्माण और भूमि लागत जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग हो। लेकिन लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने इस नियम की अनदेखी की, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रमोटर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सभी उल्लंघनों का समाधान नहीं करते और निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।








