महासमुंद : जमीन विवाद में हुए सामूहिक हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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महासमुंद। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी की अदालत ने जिले में हुए सनसनीखेज सामूहिक हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 11 सितंबर 2020 का है, जब तुमगांव थाना अंतर्गत ग्राम जोबा में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी परसराम गायकवाड़ और बज्रसेन गायकवाड़ ने ओसराम और जागृति गायकवाड़ की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने परिवार के अन्य पांच सदस्यों पर भी क्रूरतापूर्वक वार किया, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।

घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत तीन-तीन बार आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 459 और 307/34 के अंतर्गत 10-10 वर्ष की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

इस निर्णय को न्यायपालिका की सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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