बिलासपुर: लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट पर सीजी रेरा की सख्ती, खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक

Spread the love

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिलासपुर स्थित बहुचर्चित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लोविना कोर्ट्स में बड़ी कार्रवाई करते हुए भूखंडों और मकानों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के आधार पर उठाया गया है।

70% राशि अलग खाते में रखना अनिवार्य

इस धारा के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के तहत प्रमोटर को आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का कम से कम 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखना होता है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण और भूमि लागत से जुड़े कार्यों में ही किया जा सकता है, ताकि खरीदारों की पूंजी का दुरुपयोग न हो।

प्राधिकरण की जांच में सामने आया है कि लोविना कोर्ट्स के प्रमोटर ने इस प्रावधान का उल्लंघन किया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और खरीदारों के हितों पर सवाल खड़े हो गए।

सभी लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध

सीजी रेरा ने परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नई बिक्री, पंजीयन या वित्तीय लेन-देन को अगली सूचना तक रोक दिया है। आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनियमितताओं का समाधान नहीं कर देते और रेरा द्वारा तय शर्तों को पूरी तरह से नहीं निभा लेते।

खरीदारों की सुरक्षा को प्राथमिकता

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उसकी उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा, परियोजना में पारदर्शिता और प्रमोटरों की जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाती है। इस सख्त कदम के जरिए अन्य रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी यह सन्देश दिया गया है कि अधिनियम के नियमों का पालन अनिवार्य है और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • Related Posts

    छत्तीसगढ़ पत्रकार अलंकरण पर उठे सवाल: सिफारिश और कथित ‘सेटिंग’ नहीं, जनहित की पत्रकारिता को मिले सम्मान

    Spread the love

    Spread the love    छत्तीसगढ़ । विशेष रिपोर्ट।     पत्रकार अलंकरण की गरिमा बचाने की मांग तेज, ग्रामीण और छोटे शहरों के पत्रकारों को समान अवसर देने की उठी…

    बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रेलवे की अधिग्रहित जमीन के बदले नौकरी पाने का हकदार होगा नाती, केंद्र की याचिका खारिज

    Spread the love

    Spread the love    बिलासपुर। विशेष रिपोर्ट।     एक ही फैसले में दो अहम मामलों पर न्यायालय का रुख स्पष्ट, बिना विभागीय जांच होमगार्ड की बर्खास्तगी भी निरस्त बिलासपुर।…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!