नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने समन और वारंट सर्विस नियम 2025 (BNSS) को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत अब अदालतों के समन और गिरफ्तारी वारंट की डिलीवरी व्हाट्सएप और ई-मेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी।
गृह विभाग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन को पहले उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी कि नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि समन और वारंट को तुरंत व सुचारु रूप से संबंधित पक्ष तक पहुंचाना भी संभव हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि पारंपरिक प्रक्रिया में देरी और तकनीकी बाधाओं के कारण समन और वारंट समय पर नहीं पहुंच पाते थे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती थी। इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न्यायिक प्रक्रियाओं को और तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।










