बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का लाभ न दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रंजीत सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं – सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक ब्रजनंदन राय, निरीक्षक सूर्यकांत शर्मा, और उप निरीक्षक विष्णु मिश्रा – ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सेवा निवृत्त पुलिसकर्मियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए 90 दिन के भीतर राशि भुगतान करने को कहा था।
हालांकि, एसएसपी बिलासपुर द्वारा न तो आवेदन का निपटारा किया गया और न ही अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अवमानना याचिका की सुनवाई में प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना मानते हुए एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।








