PM-Usha scheme Fraud IN CG: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।
PM-Usha scheme case IN CG: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी पर पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी और वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है।









