रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक सदन से पारित हो गया। इस संशोधन के जरिए महिलाओं की नाइट शिफ्ट, ओवरटाइम की सीमा और दुकान पंजीयन (गुमाश्ता) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं।
संशोधन के तहत अब 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार महिला कर्मचारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। पहले महिलाओं को रात 10 बजे तक ही काम करने की अनुमति थी।
श्रम विभाग के अनुसार, महिलाओं की नाइट शिफ्ट के मामले में सुरक्षा और सहमति से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से राज्य में कामकाज का माहौल अधिक लचीला होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।










