मनेन्द्रगढ़, सरगुजा। राज्य शासन के निर्देश पर सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान की गई गंभीर अनियमितताओं के चलते की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, श्री जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर, विषय संबंधी गलत जानकारी देने और चक्रानुसार पदस्थापन नियमों का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगे हैं। आदेश में तीन प्रमुख मामलों का उल्लेख किया गया है:
माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रम में आगे होने के बावजूद शिक्षिका श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया।
प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के अनुसार श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, किंतु इसके स्थान पर श्रीमती संध्या सिंह को सूची में रखा गया।
माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय की जानकारी गलत दी गई और विषय चक्र का पालन नहीं किया गया।
आयुक्त ने इन कृत्यों को कर्तव्य में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में मानते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन की अवधि में श्री जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।










